मंगलवार, 5 नवंबर 2019

पुष्पेंद्र कश्यप उम्र करीब 24 साल पुत्र श्री राजेंद्र निवासी मौ. हाजीपुरा एटा थाना कोतवाली नगर एटा जिला एटा एवं रश्मी उम्र करीब 21 साल पुत्री श्री कमलेश कुमार निवासी मौ. हाजीपुरा शिकोहाबाद मार्ग एटा थाना कोतवाली नगर एटा जिला एटा का आवेदन

VIDHIK CHETANA SAMITI
(Consultation & Reconciliation Centre)
विधिक चेतना समिति, अधिनियम संख्या-21,1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या-982/2013-14 पर विधिवत पंजीकृत
कार्यालय-चैम्बर नं0 47, कलक्ट्रेट एटा पिन-207001


प्रकरण संख्या-पुष्पेंद्र कश्यप एवं रश्मी/2019

दिनांक 05-11-2019 को इस समिति में पुष्पेंद्र कश्यप उम्र करीब 24 साल पुत्र श्री राजेंद्र निवासी मौ. हाजीपुरा एटा थाना कोतवाली नगर एटा जिला एटा एवं रश्मी उम्र करीब 21 साल पुत्री श्री कमलेश कुमार निवासी मौ. हाजीपुरा शिकोहाबाद मार्ग एटा थाना कोतवाली नगर एटा जिला एटा का आवेदन उनके अधिवक्ता सुबोध कुमार वर्मा पंजीकरण संख्या-2625/2013 कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन एटा द्वारा समिति में प्रस्तुत किया। जिसमें समिति को अवगत कराया कि उनके मुवक्किलों द्वारा आपसी रजामंदी से एक साल पूर्व विवाह कर लिया है। जिसका 01 नवंबर 2019 को एटा कचहरी पर अनुबंध भी बनवा लिया है। आवेदकों के इस विवाह से उनके परिवार के लोग बहुत नाराज है, वे लोग उनके विरुद्व ऑनर किलिंग या अन्य कोई गम्भीर घटना करा सकते है, इसलिये उन्होंने इस समिति से सहायता की मांग की। प्रकरण में आवेदकों के पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की विधि व्यवस्थायें व मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों को अवलोकित किया गया।

जिसके मुताबिक यदि विवाह के समय आवेदक कानून द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त कर चुके थे तो उन्हें सहायता देने हेतु प्रयास किया जाना उचित होगा, क्योंकि लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006, एएलडी (क्रि0)-2-230 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने होल्ड किया है कि-” If any boy or girl who is a major undergoes inter-caste or inter religious marriages with a woman or man, who is major, the couple will not be harassed by anyone nor subjected to threats or acts of violence and anyone who gives such threats or harasses or commits acts of violence either himself or at his instigation, is taken to task by instituting criminal proceedings by the police against such persons and further stern action is taken against such persons as provided by law. The Apex Court further held that the police at all the concerned places should ensure that neither the petitioner nor her husband nor any relatives of the petitioners husband are harassed or threatened nor any acts of violence are committed against them. If anybody is found doing so, he should be proceeded against sternly in accordance with law by the authorities concerned.”


वहीं The Apex Court in the case of D. Velusamy Vs D. Patchaiammal (2010) 10 SCC-469 has even recognized live-in relationship between a man and woman in the nature of marriage.

श्रीमती नन्दनी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2013 (1) एडीजे 591 में मा0 उच्च न्यायालय ने होल्ड किया है कि-where parties to the marriage are adults and have chosen to live together as husband and wife, police is required to give protection.

आवेदकों ने अपनी ऑनर किलिंग व झूठे मामलों में फंसाए जाने की सम्भावना व्यक्त की गई है, और समिति के सहायता चाही है।  ऐसी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकों की जानमाल की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान व मा0 सुप्रीम कोर्ट व मा0 उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 1440/छः-पु-3/ 2007-28पी/2007 के प्रकाश में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस कार्यवाही की प्रति अग्रसारित की जाती है तथा पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही शासन के सम्बन्धित रजिस्ट्रार के कार्यालय में कराने हेतु आवेदकों से अपेक्षा की जाती है।

आवेदकों के फोटो सैक्रेटरी
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हस्ताक्षर आवेदकगण/प्रतिनिधि




प्रतिलिपिः.
1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा

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